By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 02, 2026
दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के गैंगस्टर विकास गुलिया और उसके सहयोगी को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने गैंगस्टर को मौत की सजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह अपराध दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने गुलिया और धीरपाल उर्फ काना को मकोका की धारा तीन के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।