Delhi Court ने Aishe Ghosh के खिलाफ जारी Non-Bailable Warrant पर लगाई रोक, जानिए क्या है पूरा मामला

By अभिनय आकाश | Jul 29, 2026

पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को SFI की जॉइंट सेक्रेटरी आइशी घोष के खिलाफ पहले जारी किए गए गैर-जमानती वारंट (NBW) पर रोक लगा दी। कोर्ट ने बाराखंबा रोड पुलिस स्टेशन में 2021 में दर्ज एक मामले में उनके खिलाफ NBW जारी किया था।

NBW को रद्द करने के लिए एक अर्जी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ अपरिहार्य कारणों से आवेदक सुनवाई की पिछली तारीख पर पेश नहीं हो सकीं। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक NBW पर रोक लगा दी और उन्हें 30 जुलाई को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।

इसे भी पढ़ें: Tihar Jail में Protection Money के लिए मारपीट, Delhi High Court ने कैदी को दी Interim Bail

वकील केएन जयशंकर, सुभाष चंद्रन केआर और जैमन एंड्रयूज़। 11 अप्रैल, 2026 को NBW (गैर-जमानती वारंट) जारी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ जारी NBW की रिपोर्ट बिना तामील हुए वापस आ गई है। बताया गया कि वह दिए गए पते पर नहीं मिलीं। हालांकि, उन्हें फोन पर तारीख के बारे में जानकारी दी गई थी।

इसे भी पढ़ें: क्या आधार और पैन कार्ड से मिलती है नागरिकता? Calcutta High Court का फैसला, Voter ID नहीं है Citizenship का सबूत

इसके बाद, कोर्ट ने DCP के ज़रिए आइशे घोष के खिलाफ़ नया NBW जारी किया और मामले की सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की। आइशे घोष JNU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्य थीं। उन्होंने 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जमुड़िया निर्वाचन क्षेत्र से CPI उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था, लेकिन वह हरेराम सिंह से हार गईं।

प्रमुख खबरें

RRB NTPC UG CBT 2 Admit Card जारी, 17 सितंबर 2026 को होगी परीक्षा

UPI और RuPay से 2000 रुपये तक के लेनदेन पर नहीं लगेगा कोई शुल्क, सरकार ने जारी किया निर्देश

Rishi Panchami पर सप्तऋषियों और देवी अरुंधती की पूजा, 15 सितंबर को बना शुभ संयोग

Emmy Awards 2026 Winners List | Noah Wyle से लेकर Allison Janney तक, इस रात की सबसे बड़ी जीत के बारे में जानें