By अभिनय आकाश | Jul 07, 2023
दिल्ली की एक अदालत ने छह महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न, हमले और पीछा करने के मामले में उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद शुक्रवार को भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को तलब किया। राउज एवेन्यू अदालत में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने बृज भूषण और डब्ल्यूएफआई के निलंबित सहायक सचिव तोमर को 18 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया।
दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 354डी के तहत मामला दर्ज किया है, जो क्रमशः एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, यौन उत्पीड़न और पीछा करने के लिए आपराधिक बल से संबंधित है। डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव विनोद तोमर पर यौन उत्पीड़न और एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपों के अलावा, क्रमशः धारा 109 और 506 के तहत अपराध को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।