दिल्ली HC ने एक्टीविस्ट साकेत गोखले को पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी के खिलाफ ट्वीट हटाने का निर्देश दिया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 13, 2021

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कार्यकर्ता साकेत गोखले को पूर्व भारतीय राजनयिक लक्ष्मी एम. पुरी के खिलाफ कथित मानहानि वाले ट्वीटों को तत्काल हटाने का मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने अंतरिम आदेश में गोखले को मानहानि के मामले के लंबित रहने के दौरान लक्ष्मी पुरी और उनके पति हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ निंदात्मक ट्वीट नहीं करने को भी कहा। अदालत ने कहा कि यदि गोखले आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर ट्वीट नहीं हटाते हैं तो ट्विटर यूआरएल की पहचान करके आवश्यक कार्रवाई करे।

प्रमुख खबरें

Litton Das की Australia टेस्ट में वापसी, Bangladesh क्रिकेट का बड़ा दांव

PoK पर ऐसा क्या बोले पाकिस्तानी? घसीटकर ले गई शहबाज की पुलिस

Glasgow से CWG 2030 की मेजबानी का बिगुल बजेगा, अहमदाबाद को मिलेगा औपचारिक न्योता!

Rahul Gandhi का बड़ा आरोप: Delimitation से BJP छीनना चाहती है Tamil Nadu की ताकत