दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को बंगला आवंटित करने में देरी के लिए केंद्र की खिंचाई की

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 17, 2025

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजधानी में आवास आवंटित करने में देरी के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि सरकार का दृष्टिकोण निष्पक्ष होना चाहिए और वह चुनिंदा तरीके से यह तय नहीं कर सकती कि किसे आवास आवंटित किया जाएगा।

न्यायाधीश ने केंद्र से 18 सितंबर तक सामान्य आवासीय पूल और वर्तमान प्रतीक्षा सूची से मकानों के आवंटन को नियंत्रित करने वाली नीति का विवरण प्रस्तुत करने को कहा। अदालत आम आदमी पार्टी (आप) की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें केंद्र को दिल्ली में केजरीवाल को आवास आवंटित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

‘आप’ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि सरकारी वकील ने पहले 35, लोधी एस्टेट स्थित बंगला केजरीवाल को आवंटित करने के पार्टी के प्रस्ताव पर निर्देश लेने के लिए समय मांगा था, लेकिन इसे किसी और को आवंटित कर दिया गया। यह बंगला इस साल मई में बसपा प्रमुख मायावती ने खाली किया था।

मेहरा ने बताया कि बाद में, केंद्र सरकार के वकील ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए बार-बार समय मांगा। उन्होंने दलील दी कि सुनवाई की पिछली दो तारीखों पर, केंद्र ने अदालत में मामले को टालना जारी रखा और बंगला किसी और को आवंटित कर दिया।

एएसजी चेतन शर्मा ने स्वीकार किया कि 35, लोधी एस्टेट बंगला एक राज्य मंत्री को आवंटित किया गया है और उन्होंने अदालत से आवंटन का विवरण देने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया। सरकारी आवासों के लिए ‘‘लंबी प्रतीक्षा सूची’’ का हवाला देते हुए शर्मा ने कहा कि कोई राजनीतिक दल किसी विशेष बंगले के आवंटन की मांग नहीं कर सकता।

उन्होंने कहा कि ‘‘जब भी संभव होगा’’ केजरीवाल को आवास आवंटित किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने केंद्र से यह भी पूछा कि 35, लोधी एस्टेट बंगला राज्य मंत्री को कब आवंटित किया गया था।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है, आपने 35, लोधी एस्टेट बंगला आवंटित कर दिया है। आपको इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछली बार भी यही हुआ था। पिछले दिन भी। रिकॉर्ड के लिए स्पष्ट निर्देश थे। प्रतीक्षा सूची आवंटन में बाधा नहीं डाल सकती।’’

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैं सामान्य पूल से आवंटन संबंधी नीति के बारे में जानना चाहता हूं। प्रतीक्षा सूची क्या है? आप चुनिंदा रवैया नहीं अपना सकते। मैं देखना चाहता हूं कि यह (35 लोधी एस्टेट) कब आवंटित किया गया है। 26 अगस्त से पहले या उसके बाद, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है।

प्रमुख खबरें

Horoscope 06 December 2025 Aaj Ka Rashifal: सभी 12 राशियों का कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें आज का राशिफल

Vishwakhabram: Modi Putin ने मिलकर बनाई नई रणनीति, पूरी दुनिया पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव, Trump समेत कई नेताओं की उड़ी नींद

Home Loan, Car Loan, Personal Loan, Business Loan होंगे सस्ते, RBI ने देशवासियों को दी बड़ी सौगात

सोनिया गांधी पर मतदाता सूची मामले में नई याचिका, 9 दिसंबर को सुनवाई