फ्यूचर रिटेल को कोर्ट से राहत नहीं, अमेजन अधिकारियों को बता सकेगी सिंगापुर की अदालत का फैसला

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 21, 2020

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को किशोर बियानी की अगुवाई वाले फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अमेजन को सिंगापुर की अदालत के फैसले के बारे में सेबी, सीसीआई को लिखने से मना करने की अपील की गई थी। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने एफआरएल की दलील को खारिज कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि अमेजन 24,713 करोड़ रुपये के रिलायंस- फ्यूचर सौदे पर आपातकालीन न्यायाधिकरण के फैसले के बारे में अधिकारियों को लिख रही है।

प्रमुख खबरें

Jairam Thakur ने PM Modi से मुलाकात की, हिमाचल विकास के मुद्दों पर की चर्चा

Sweden के School में तलवार से हमला, एक की मौत और दो गंभीर रूप से घायल

Kishtwar में छात्रा की मौत के बाद आरोपी शिक्षक गिरफ्तार, POCSO Act में केस

Nayab Singh Saini के काफिले को काले झंडे दिखाए, Gurugram में 8 कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में