By अभिनय आकाश | Jul 03, 2023
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसौदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वह इस स्तर पर जमानत के हकदार नहीं हैं। सिसौदिया के अलावा, उच्च न्यायालय ने व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, बेनॉय बाबू और विजय नायर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी, जो कथित घोटाले से उत्पन्न प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह-आरोपी हैं।