दिल्ली HC ने खारिज की सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका, कहा- सबूतों से हो सकती है छेड़छाड़

By अभिनय आकाश | Apr 06, 2023

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था। उनकी याचिका के साथ, अदालत ने मामले में दो अन्य की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 24 अगस्त, 2017 को सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था। यह 1.68 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति का मामला था।

इसे भी पढ़ें: Mahavir Jayanti: VHP ने दिल्ली पुलिस को लिखा पत्र, जहांगीरपुरी में जुलूस को रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा

अपनी जमानत याचिका में सत्येंद्र जैन ने कहा कि उन्होंने हर मौके पर प्रवर्तन निदेशालय का सहयोग किया। दिल्ली के पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज और ईडी ने आवास प्रविष्टियों के आधार पर अपराध की कार्यवाही की पहचान करके पीएमएलए को गंभीर रूप से गलत तरीके से पढ़ा और गलत तरीके से लागू किया है। उन्होंने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में कहा था कि आवास प्रविष्टियां पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराध का कारण नहीं बन सकती हैं।

All the updates here:

प्रमुख खबरें

India-US Trade Deal मार्च तक संभव, घटेंगे Tariff, भारतीय निर्यातकों को मिलेगी बड़ी राहत

Super 8 पक्का! Hardik-Ishan ने Namibia को धोया, पर Middle Order Collapse ने बढ़ाई Captain की मुश्किल

FIH Pro League Hockey: बेल्जियम के आगे पस्त हुई Team India, राउरकेला में 1-3 से मिली करारी हार

Abhishek Sharma की वापसी, पर Namibia के खिलाफ खेलना मुश्किल, Pakistan मैच पर नजरें