By अभिनय आकाश | Apr 06, 2023
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था। उनकी याचिका के साथ, अदालत ने मामले में दो अन्य की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 24 अगस्त, 2017 को सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था। यह 1.68 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति का मामला था।