By अभिनय आकाश | Jan 23, 2026
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में आरोपी को दी गई जमानत रद्द कर दी। उच्च न्यायालय ने मामले को पुनर्विचार के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने जमानत आदेश को रद्द कर दिया, जिसे दिल्ली पुलिस ने चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अस्पष्ट और अनुचित आदेश द्वारा जमानत दी गई थी। इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता है। 20 जनवरी को तीस हजारी अदालत ने आरोपी मोहम्मद उबेदुल्ला को नियमित जमानत दे दी, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष को आरोपी की हिरासत की आवश्यकता नहीं है। उसे 8 जनवरी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी पीड़ित/शिकायतकर्ता के घर के 50 मीटर के दायरे में प्रवेश नहीं करेगा। अन्य शर्तें भी लगाई गई हैं। आरोपी के वकील ए एफ फैजी ने बताया कि उनका निवास स्थान घटना स्थल से मुश्किल से 50 मीटर दूर है और उन्होंने इस मामले में कोई अपराध नहीं किया है। यह भी दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष ने यह दावा करते हुए तस्वीर पेश की है कि उसमें दिख रहा व्यक्ति आरोपी है। आरोपी की ओर से यह दलील दी गई कि तस्वीर में वह अपने घर के ठीक पास और बाहर दिख रहा है। इसलिए, आरोपी का अपने घर के पास होना स्वाभाविक है। अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव और एपीपी ज्ञान चंद्र सोनी ने जमानत याचिका का इस आधार पर विरोध किया कि हत्या के प्रयास (धारा 109 बीएनएस) के मामले में भी जमानत याचिका मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की जानी आवश्यक है।