By रेनू तिवारी | Apr 04, 2022
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पत्रकार राणा अय्यूब को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी। राणा अय्यूब ने उन्हें देश छोड़ने से रोकने की प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। अय्यूब की ओर से पेश हुई एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने दलील दी कि उनका मुवक्किल ईडी के लगातार संपर्क में है और पूछताछ के लिए हमेशा मौजूद रहने को तैयार है।
जस्टिस सीडी सिंह की बेंच ने राणा अय्यूब को यात्रा की इजाजत दे दी। विस्तृत आदेश न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।