By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 11, 2023
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 200 करोड़ रुपये की उगाही के मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति डी. के. शर्मा ने पॉलोज के अलावा मामले में आरोपी कमलेश कोठारी और बी. मोहन राज की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दीं। पॉलोज ने अपनी याचिका में कहा था कि जिन अपराधों के लिए पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, उनमें से अधिकतर में जमानत दी जा सकती है और दावा किया कि मुख्य आरोपी यानी उनके पति सुकेश चंद्रशेखर के साथ उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। उनके वकील ने कहा कि एक महिला होने के नाते पॉलोज जमानत की हकदार हैं।