Delhi HC ने शिरडी साईं बाबा पर आपत्तिजनक YouTube सामग्री पर विचार का निर्देश दिया

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 20, 2026

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार की शिकायत अपील समिति (जीएसी) को निर्देश दिया कि वह शिरडी साईं बाबा को निशाना बनाने वाले कथित रूप से भड़काऊ और आपत्तिजनक यूट्यूब वीडियो को हटाने की मांग वाली शिकायत पर विचार करे। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) और गूगल को नोटिस जारी कर इस संबंध में नया आवेदन दाखिल करने वाले श्री साईबाबा संस्थान न्यास, शिरडी की याचिका पर जवाब मांगा है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने जीएसी को सात दिनों के भीतर आपत्तिजनक वीडियो हटाने के मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

इसे भी पढ़ें: Bangladesh PM Tarique Rahman का भारत दौरा मुश्किल, BRICS Summit पर अनिश्चितता

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सात सितंबर तय करते हुए कहा कि इस बीच यदि कोई नई शिकायत दर्ज की जाती है, तो संबंधित प्राधिकरण उस पर विचार करेगा।

प्रमुख खबरें

Puja Diya Rules: पूजा में रुई और कलावे की बाती का अलग महत्व, समय और उद्देश्य के अनुसार करें चयन

India International Water Week 2026 में बोले CP Radhakrishnan, टिकाऊ जल प्रबंधन जरूरी

Jan Gan Man: IIT Bombay की घटना से एक बार फिर उठा बड़ा सवाल- क्या देश में SC/ST Act का दुरुपयोग बढ़ रहा है?

Ganesh Utsav पर बप्पा के लिए बनाएं Rose Barfi, नोट करें आसान Bhog Recipe