By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 20, 2026
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार की शिकायत अपील समिति (जीएसी) को निर्देश दिया कि वह शिरडी साईं बाबा को निशाना बनाने वाले कथित रूप से भड़काऊ और आपत्तिजनक यूट्यूब वीडियो को हटाने की मांग वाली शिकायत पर विचार करे। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) और गूगल को नोटिस जारी कर इस संबंध में नया आवेदन दाखिल करने वाले श्री साईबाबा संस्थान न्यास, शिरडी की याचिका पर जवाब मांगा है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने जीएसी को सात दिनों के भीतर आपत्तिजनक वीडियो हटाने के मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सात सितंबर तय करते हुए कहा कि इस बीच यदि कोई नई शिकायत दर्ज की जाती है, तो संबंधित प्राधिकरण उस पर विचार करेगा।