By अभिनय आकाश | Sep 21, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें 20-21 अगस्त की रात को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) परिसर में वकीलों पर कथित हमले के मामले में FIR दर्ज करने और CBI से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास मजिस्ट्रेट के सामने एक असरदार वैकल्पिक उपाय मौजूद था। जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा कि याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत शिकायत दर्ज कराकर संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, इसलिए किसी एजेंसी को केस दर्ज करने और मामले की जांच करने का निर्देश देने वाली 'रिट ऑफ मैंडमस' (आदेश) जारी करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट वकील कुणाल यादव और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें CBI या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी को BCI परिसर के अंदर और बाहर वकीलों पर कथित हमले के मामले में FIR दर्ज करने और जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं दिखाया गया जिससे यह साबित हो कि SHO लापरवाही या कार्रवाई न करने का दोषी था, और न ही याचिका में यह बताया गया कि कानूनी उपाय क्यों असरदार नहीं थे। कोर्ट ने आगे यह भी देखा कि क्या आरोपों से कोई ऐसा संज्ञेय अपराध (cognizable offence) बनता है जिसके लिए FIR दर्ज करना ज़रूरी हो। कोर्ट ने पाया कि उसके सामने रखी गई शिकायतों के आधार पर आरोप यह था कि शामिल लोगों ने बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए याचिकाकर्ताओं को पीटा, थप्पड़ मारा, बुरी तरह मारा-पीटा और घसीटा। जस्टिस कथपालिया ने कहा कि ऐसे आरोप ज़्यादा से ज़्यादा 'भारतीय न्याय संहिता' की धारा 114 के तहत चोट पहुँचाने का अपराध बनते हैं, जो एक असंज्ञेय अपराध (non-cognizable offence) है। इसलिए, कोर्ट ने माना कि BNSS की धारा 174 के तहत, मजिस्ट्रेट ही शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए सही अधिकारी थे और ऐसे हालात में कोई पुलिस अधिकारी इस तरह के अपराध की जाँच नहीं कर सकता था।