By अभिनय आकाश | Sep 30, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट से उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका लगा, क्योंकि कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी इन दोनों की ज़मानत याचिकाएं खारिज कर दीं। हाई कोर्ट ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश को देखते हुए, हम अभी ज़मानत नहीं दे सकते।" यह तीसरी बार है जब हाई कोर्ट ने खालिद और इमाम की ज़मानत याचिका खारिज की है।
अपीलकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पेस पेश हुए, जबकि राज्य की ओर से ASG SV राजू पेश हुए। कोर्ट ने कहा जैसा कि ऊपर दिए गए पैराग्राफ से देखा जा सकता है, इन दोनों अपीलकर्ताओं को ज़मानत देने से इनकार करते हुए यह छूट दी गई थी कि वे अधिकार-क्षेत्र वाली अदालत के सामने ज़मानत के लिए अपनी अर्ज़ी दोबारा दे सकते हैं, अगर इनमें से कोई भी स्थिति बनती है: A) अभियोजन पक्ष द्वारा जिन सुरक्षित गवाहों पर भरोसा किया गया है, उनसे पूछताछ पूरी हो जाए; या B) इस आदेश की तारीख से एक साल का समय पूरा हो जाए, यानी 5 जनवरी 2026 तक; इनमें से जो भी पहले हो। इस खास टिप्पणी के बावजूद, इन दोनों अपीलकर्ताओं ने ज़मानत के लिए अर्ज़ी दी है।