दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकराई, डीएमआरसी के डबल डेकर प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका

By टीम प्रभासाक्षी | Dec 20, 2021

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिंक लाइन पर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की डबल डेकर वायाडक्ट परियोजना में बुनियादी और अंतर्निहित दोषों का आरोप लगाने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। आपको बता दें कि, आरोप लगाने वाली इस याचिका में कहा गया था अगर परियोजना को चालू रखने की अनुमति दी जाती है तो इससे अराजकता पैदा होगी और जिसके परिणाम स्वरूप 50-70 साल पुराने पेड़ कट जाएंगे।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इस बुरी तरह से डिजाइन तकनीकी रूप से खराब परियोजना से न केवल जनता का पैसा बर्बाद होगा बल्कि जनता को परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। इस परियोजना की समीक्षा नहीं की गई तो हमेशा के लिए यातायात की दिक्कत हो जाएगी। सड़क संख्या 59 पर विस्तारित पिंक लाइन दोषपूर्ण हैं, क्षेत्र की 20 लाख से अधिक आबादी के लिए उपद्रव साबित होगा। अधिकांश लोग गरीब तबके के हैं। याचिका में आगे कहा गया कि यातायात के लिए समर्पित पहले स्तर पर एक समर्पित गलियारा बनाकर 100% अतिरिक्त यातायात स्थान प्रदान करके यातायात की समस्या को हल करने की बजाय प्रस्तावित परियोजना में सड़क संख्या 59 पर चार फ्लाईओवर के अलावा दो और फ्लाईओवर बनाना चाहता है।

 याचिकाकर्ता ने उत्तर दाताओं से इस संबंध में यूटीईटीआईपीईसी की मंजूरी के लिए प्रस्तुत सभी परियोजनाओं के बीच वर्तमान परियोजना को मंजूरी देने के लिए आयोजित यूटीटीआईपीईसी की विभिन्न बैठकों में कार्यवृत्त की एक प्रति दाखिल करने का भी निर्देश देने की मांग की है।याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की भी मांग की थी कि वे गोकुलपुरी फ्लाईओवर को पहले स्तर पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर द्वारा गोकुलपुरी फ्लाईओवर से जोड़कर रोड नंबर 59 पर बनाए जा रहे डबल कॉरिडोर मार्ग की एक नई योजना तैयार करें, जिसे विशेष रूप से यातायात उद्देश्यों और निर्माण के लिए समर्पित किया जाए। दो मौजूदा फ्लाईओवर के बीच यमुना विहार में एक और फ्लाईओवर बनाने के बजाय दूसरे स्तर पर दूसरे एलिवेटेड कॉरिडोर पर मेट्रो लाइन और इसे यूटीटीआईपीईसी के सामने रखें, यदि पहले अनुमोदन के लिए नहीं रखा गया है।

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