By अभिनय आकाश | Aug 12, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को मेटा से कहा कि वह उन मानदंडों के बारे में बताए जिनके आधार पर यूज़र्स को उसके कॉपीराइट मैनेजमेंट टूल का एक्सेस दिया जाता है। यह टूल लोगों को Facebook और Instagram पर अपने ओरिजिनल कंटेंट को सुरक्षित रखने और उसे मैनेज करने की सुविधा देता है। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बेंच कंटेंट क्रिएटर मोहित कुमार की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कुमार ने शिकायत की थी कि कुछ लोगों ने उनका कंटेंट डाउनलोड किया और 'मेटा राइट्स टूल' का इस्तेमाल करके उनके वीडियो पर कॉपीराइट का दावा किया। कुमार ने कहा कि वह वीडियो पर कॉपीराइट का दावा नहीं कर सकते थे क्योंकि मेटा ने उन्हें उस टूल का एक्सेस नहीं दिया था।
हालांकि, कोर्ट ने कुमार के मुक़दमे में समन जारी किया और मामले की सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की। कोर्ट ने कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स से जुड़े कई मामलों में यह समस्या सामने आई है, इसलिए इस मामले की बारीकी से जांच की ज़रूरत है। कोर्ट ने कहा इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां देखी गई हैं। बेहतर होगा कि हम इन्हें ठीक कर लें।