Social Media अवमानना केस: Arvind Kejriwal को राहत, Delhi High Court में 16 नवंबर को सुनवाई

By अभिनय आकाश | Sep 21, 2026

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य के खिलाफ न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट फैलाने के मामले में आपराधिक अवमानना ​​​​के मामले की सुनवाई 16 नवंबर को तय की। न्यायमूर्ति नवीन चावला और अरुण भारद्वाज की पीठ ने केजरीवाल और अन्य प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। अदालत ने वकील अशोक चैतन्य द्वारा केजरीवाल और अन्य, जिनमें AAP नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास शामिल हैं। उसके खिलाफ न्यायमूर्ति शर्मा के खिलाफ कथित तौर पर सुनियोजित सोशल मीडिया अभियान चलाने के आरोप में दायर एक अलग अवमानना ​​​​याचिका की सुनवाई के लिए भी 16 नवंबर की तारीख निर्धारित की।

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जज ने एक्स यूज़र देवेश विश्वकर्मा के ख़िलाफ़ भी अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की थी। बाद में वकील अशोक चैतन्य ने अवमानना ​​की एक अलग याचिका दायर की। अपने अवमानना ​​आदेश में जस्टिस शर्मा ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कानूनी रास्ते अपनाने के बजाय सोशल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ सोची-समझी बदनामी की मुहिम चलाई। उन्होंने यह भी कहा कि सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सीबीआई की याचिका पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। जज ने उन लोगों की कई सोशल मीडिया पोस्ट पर आपत्ति जताई जिन पर अवमानना ​​का आरोप है। उन्होंने कहा कि इन पोस्ट में उन पर राजनीतिक निष्ठा और जुड़ाव का आरोप लगाया गया और वाराणसी के एक शिक्षण संस्थान में दिए गए उनके भाषण के एक गुमराह करने वाले एडिटेड वीडियो के ज़रिए उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने इस मामले की अदालती कार्यवाही के क्लिप्स के बड़े पैमाने पर फैलने का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर अवमानना ​​का आरोप है, वे एक समानांतर नैरेटिव (अलग कहानी) बना रहे हैं और चुप रहना न्यायिक संयम नहीं, बल्कि एक ताकतवर मुक़दमेबाज़ के सामने घुटने टेकना है।

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