Delhi High Court ने ऑटो-टैक्सी किराया अधिसूचना पर अमल को लेकर सरकार से मांगा जवाब

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 18, 2025

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों द्वारा वसूले जाने वाले किराए से संबंधित 2023 की अधिसूचना पर अमल को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण प्रस्तुत करने को कहा।

न्यायालय ने दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और उप पुलिस आयुक्त (यातायात) को नोटिस जारी कर कहा कि वे उस याचिका पर वस्तुस्थिति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसमें सभी ऑटो रिक्शा चालकों के बीच सार्वजनिक आदेश(अधिसूचना) को तत्काल प्रभाव से या एक माह के भीतर लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

पीठ ने कहा, अपनी वस्तुस्थिति रिपोर्ट में, यह बताएं कि कितने चालान जारी किए गए हैं, आपकी मानक संचालन प्रक्रिया क्या है, शिकायत निवारण तंत्र क्या है और दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी नौ जनवरी, 2023 की अधिसूचना को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

न्यायालय वकील अनिल निमेश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा अधिक किराया वसूलने और मीटर के अनुसार किराया न वसूलने का मुद्दा उठाया गया था।

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