Delhi LG ने वक्फ बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति को मंजूरी दी, ढिलाई के लिए आप सरकार की आलोचना की

By अंकित सिंह | Jan 04, 2025

दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने अतिरिक्त शुल्क के अधीन दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में अजीमुल हक की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह कदम 28 नवंबर, 2024 के बाद से महत्वपूर्ण रिक्तियों को भरने में आप सरकार की कथित लापरवाही पर एलजी की तीखी आलोचना के मद्देनजर उठाया गया है। सीईओ की नियुक्ति में देरी के कारण वक्फ बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें इमामों और मुतवल्लियों को वेतन का वितरण भी शामिल था। 

इसे भी पढ़ें: दिल्ली में बीजेपी और आप के खिलाफ लहर, कांग्रेस की बनेगी सरकार, अलका लांबा ने भरी हुंकार

उपराज्यपाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसी नियुक्तियों के लिए भविष्य के प्रस्ताव वैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किए जाने चाहिए। उन्होंने दिल्ली वक्फ अधिनियम की धारा 23 के अनुसार नियुक्ति के लिए दो सदस्यीय पैनल पेश नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की। इसके बजाय, उनके विचार के लिए केवल एक ही नाम प्रस्तुत किया गया था। एलजी के बयान में प्रक्रियात्मक खामियों की ओर भी इशारा किया गया है, जिसमें कहा गया है, “अब भी, प्रस्ताव कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना, आकस्मिक तरीके से भेजा गया है। एनसीसीएसए ने बोर्ड द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल को रिकॉर्ड में नहीं रखा है, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक है।

प्रमुख खबरें

भारत-UK Trade Deal पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर Lindy Cameron बोलीं- ये अब तक का सबसे तेज़ समझौता

PM Svanidhi Credit Card: 30000 की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड कैसे बनेगा, यहां जानें पूरा प्रोसेस

US स्टार Pulisic की वापसी तय! Australia मैच से पहले Adams ने किया फिटनेस पर खुलासा

Nityanand Rai का बड़ा दावा: भारत अब Naxal-मुक्त, आंतरिक सुरक्षा की ऐतिहासिक जीत