By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Sep 11, 2026
दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने उस व्यक्ति के परिवार को 66.89 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है जिसकी दिसंबर 2023 में गुरुग्राम में एक ट्रक की चपेट में आने से 27 साल की उम्र में मौत हो गई थी। पीठासीन अधिकारी विक्रम, रमाकांत शर्मा के परिवार की ओर से दायर मुआवजा याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दावा दायर करने की तारीख से नौ प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
उनकी 29,800 रुपये की मासिक आय के आधार पर अधिकरण ने आश्रितों को हुई क्षति की राशि 63.83 लाख रुपये तय की। अंतिम संस्कार और संपत्ति संबंधी खर्चों के लिए अतिरिक्त राशि जोड़कर कुल मुआवजा 66.89 लाख रुपये तय किया गया। अधिकरण ने कहा कि दुर्घटना के समय ट्रक वैध परमिट के बिना चलाया जा रहा था।
अधिकरण ने बीमा कंपनी को यह अधिकार भी दिया कि वह मुआवजे की राशि वाहन के मालिक और चालक से वसूल कर सके। मुआवजे की राशि पांचों दावेदारों के बीच बांटने का निर्देश दिया गया। इनमें से कुछ राशि तत्काल जारी करने और शेष राशि को सावधि जमा में रखने का निर्देश दिया गया।
बीमा कंपनी को 30 दिन के भीतर मुआवजे की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया।