Kanjhawala Case में दिल्ली पुलिस की जांच हुई पूरी, कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट, आरोपियों पर लगा हत्या का मुकदमा

By रितिका कमठान | Apr 01, 2023

दिल्ली में हुए कंझावला हिट एंड ड्रैग मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रोहिणी जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 800 पेजों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर में आईपीसी की धाराओं के अलावा हत्या, आपराधिक साजिश और साक्ष्य खत्म करने की धाराएं भी शामिल की है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों मनोज, मिथुन, कृष्ण और अमित के खिलाफ हत्या, सबूत नष्ट करने, साजिश रचने समेत अन्य धाराओं में मामले दर्ज किए है।

दिल्ली पुलिस ने अन्य दो आरोपी आशुतोष और अंकुश के खिलाफ सबूत नष्ट करने का मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में लगभग 120 लोगों को चश्मदीद बनाया है। दिल्ली पुलिस शुरुआत में आईपीसी की धारा 302 नहीं जोड़ी थी मगर जांच आगे बढ़ने के साथ ही इस धारा को भी जोड़ा गया था। शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने 120बी, 304 279 और 201 के तहत मामला दर्ज किया था।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शुरुआत में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि बाद में दो लोगों को और भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब अलगी सुनवाई की तारीख 13 अप्रैल तय की गई है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल ने आरोपपत्र पर विचार करने के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है।

एक सत्र अदालत ने दीपक खन्ना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस के अनुसार, सात लोगों को गिरफ्तार किया गया और जांच पूरी होने के बाद करीब 117 गवाहों के साथ 800 पृष्ठों का एक आरोपपत्र तैयार किया गया। पुलिस ने कहा, ‘‘जांच के दौरान एकत्रित की गयी सामग्री और सबूतों के आधार पर आरोपियों पर अभियोग चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री है।’’ आरोपपत्र के अनुसार, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल पर हत्या का आरोप लगाया गया है। आशुतोष और अमित खन्ना पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी आरोपियों पर आपराधिक षडयंत्र, सबूत नष्ट करने, अपराधी को पनाह देने, साझा मंशा और झूठी सूचना देने के आरोप लगाए गए हैं। 

दिल्ली पुलिस ने अमित खन्ना पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरों की जान या निजी सुरक्षा खतरे में डालकर क्षति पहुंचाने के अतिरिक्त आरोप लगाए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत पुलिस को 90 दिन के भीतर आरोपपत्र दाखिल करना होता है। दिल्ली पुलिस ने हाल में मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) लगायी थी। उसने पहले गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था। गौरतलब है कि अंजलि सिंह (20) की नए साल के दिन तब मौत हो गई थी, जब उसकी स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और स्कूटी के कार में फंसने के बाद वह उसके साथ घिसटती चली गई थी।

ये है घटना
उल्लेखनीाय है कि एक जनवरी की सुबह सुल्तानपुरी से कंझावला तक एक कार के नीचे फंसकर घिसटने से 20 वर्षीय युवती की मौत हो गई थी। पुलिस ने दो जनवरी को इस मामले में दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। अदालत ने दो अन्य आरोपियों आशुतोष भारद्वाज और अंकुश को पहले जमानत दे दी थी।

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