Jantar Mantar पर प्रदर्शन के लिए 10 दिन पहले Delhi Police से मंजूरी लेना अनिवार्य

By अंकित सिंह | Oct 07, 2026

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जंतर-मंतर पर किसी भी तरह की मीटिंग, प्रदर्शन, धरना या विरोध-प्रदर्शन आयोजित करने के लिए सक्षम अधिकारी से पहले से मंज़ूरी लेना ज़रूरी है। यह नियम सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के तहत लागू किया गया है जो 'मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ व अन्य' मामले (रिट याचिका - सिविल) में आया था, और साथ ही उस आदेश के पालन में दिल्ली पुलिस द्वारा जारी स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत भी है।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि सभी संबंधित लोगों को इन निर्देशों का पालन करना होगा। इनका उल्लंघन करने पर कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसी दिन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपने खिलाफ़ मामले दर्ज होने के बावजूद विपक्षी पार्टियां अपना संघर्ष जारी रखेंगी। नेताओं को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ़ विरोध करने के लिए जंतर-मंतर जाने से रोका गया था।

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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए खड़गे ने X पर लिखा कि आप चाहे कितने भी केस दर्ज कर लें, चाहे हमें कितना भी डराने की कोशिश करें, हम डरने वालों में से नहीं हैं; हम हंसते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। यह बयान तब आया जब मंगलवार को चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान बिना इजाज़त आकाशवाणी भवन परिसर में कथित तौर पर घुसने के आरोप में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और INDIA गठबंधन के अन्य सांसदों के खिलाफ FIR दर्ज की गई।

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