By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 16, 2026
उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे की ‘‘बड़ी साजिश’’ से जुड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में आरोपी अतहर खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को चार सप्ताह के लिए टाल दी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू के यह बताने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी कि मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया है।
दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के अनुसार, अतहर कथित तौर पर गुप्त बैठकों में शामिल हुआ था जिनमें उसने कहा था कि ‘‘दिल्ली को जलाने का समय आ गया है।’’ उस पर सीसीटीवी कैमरों को नष्ट करने में भी शामिल होने का आरोप है। अतहर को जुलाई 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर दंगों के ‘‘मुख्य साजिशकर्ताओं’’ में से एक होने के आरोप में यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इस बड़ी साजिश से जुड़े मामले में कथित संलिप्तता को लेकर कार्यकर्ता शरजील इमाम, खालिद सैफी और उमर खालिद सहित अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ कर रहा है।