By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 21, 2020
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा को फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में शनिवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने जाफराबाद क्षेत्र में दंगों से संबंधित एक मामले में फातिमा को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत देने पर रिहा करने का आदेश दिया। जाफराबाद क्षेत्र में हुए दंगे की घटना में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इससे पहले जेएनयू छात्राओं देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को मामले में जमानत दे दी गई थी।