By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 23, 2022
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 में हुए दंगों के कथित साजिश से संबंधित गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) मामले में आरोपी मोहम्मद सलीम की जमानत याचिका पर सोमवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने जमानत याचिका को लेकर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया और स्थिति रिपोर्ट मांगी। खान ने इस आधार पर जमानत मांगी है कि उसे हिरासत में दो साल पूरे हो चुके हैं और इस मामले में उसकी भूमिका बहुत सीमित और वीडियो फुटेज पर आधारित है।