By अंकित सिंह | Nov 28, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने आज दो मामलों की सुनवाई जम्मू से नई दिल्ली स्थानांतरित करने की केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक और अन्य से जवाब मांगा। कार्यवाही के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि अपहरण मामले में सुनवाई के लिए मलिक को शारीरिक रूप से जम्मू अदालत में ले जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तिहाड़ जेल में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं वाली एक अदालत है।
यह देखते हुए कि मुंबई आतंकवादी हमले के दोषी अजमल कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था, पीठ ने पहले कहा था कि वह न्यायाधीश को कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी में आने के अलावा जेल के अंदर सुनवाई करने का आदेश दे सकती है। मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में शारीरिक रूप से पेश हुए मलिक ने पहले भी सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई थीं। 2023 में, मलिक को एक मामले में पेश होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लाए जाने के बाद मेहता ने तत्कालीन केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को एक गंभीर सुरक्षा चूक को चिह्नित करते हुए लिखा था। आतंकी फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मलिक को अदालत की अनुमति के बिना सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा में एक जेल वैन में उच्च सुरक्षा वाले शीर्ष अदालत परिसर में लाया गया था।