By अभिनय आकाश | Feb 13, 2026
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया पर वैध एयरवर्थनेस परमिट के बिना आठ बार एयरबस विमान उड़ाने के लिए 110,350 अमेरिकी डॉलर (लगभग 1 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है। एक गोपनीय आदेश के अनुसार, डीजीसीए का कहना है कि इस चूक से एयरलाइन पर जनता का भरोसा और कम हुआ है। यह जुर्माना एयरबस ए320 विमान से संबंधित है, जिसने 24 और 25 नवंबर को दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद के बीच कई मार्गों पर अनिवार्य एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (एआरसी) के बिना यात्रियों को यात्रा कराई। एआरसी नियामक द्वारा विमान के सुरक्षा और अनुपालन जांच उत्तीर्ण करने के बाद प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।
यह नियामक कार्रवाई एयर इंडिया की भीषण विमानन दुर्घटना के बाद कड़ी निगरानी में आई है, जिसमें पिछले साल जून में अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद बोइंग ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। एयर इंडिया की एयरबस दुर्घटना की जांच में पायलटों को भी आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, जांच में पाया गया कि आठों उड़ानों के पायलटों ने उड़ान भरने से पहले मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था। टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के स्वामित्व वाली इस एयरलाइन को हाल के महीनों में आपातकालीन उपकरणों की उचित जांच के बिना विमान संचालन और अन्य ऑडिट संबंधी कमियों के लिए डीजीसीए से चेतावनी भी मिली है।