मौलिक अधिकार है डिजिटल एक्सेस, दिव्यांगों और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए KYC सुधार का SC ने दिया निर्देश

By अभिनय आकाश | Apr 30, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक मौलिक पहलू है, और विकलांग व्यक्तियों और एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर (केवाईसी) दिशानिर्देशों में व्यापक बदलाव करने का आदेश दिया। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने डिजिटल केवाईसी प्रक्रियाओं को समावेशी बनाने के लिए 20 निर्देश जारी किए। यह कदम विकलांग व्यक्तियों, विशेष रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों और चेहरे की विकृति वाले व्यक्तियों द्वारा केवाईसी प्रक्रियाओं को पूरा करने में आने वाली कठिनाइयों के जवाब में उठाया गया है, जिसमें चेहरे को संरेखित करने या सिर हिलाने जैसी क्रियाओं की आवश्यकता होती है। 

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पीठ ने कहा कि डिजिटल विभाजन - बुनियादी ढांचे, कौशल और सुलभ सामग्री में अंतराल से प्रेरित - विकलांगों के अलावा ग्रामीण आबादी, वरिष्ठ नागरिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रभावित करता है। बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं के तेजी से ऑनलाइन होने के साथ, अदालत ने कहा कि वर्तमान तकनीकी वास्तविकताओं के आलोक में जीवन के अधिकार की व्याख्या करना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि सभी डिजिटल सेवाएं समावेशी और सुलभ होनी चाहिए, खास तौर पर कमजोर और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए। इसने कहा कि डिजिटल केवाईसी की प्रक्रिया को सुलभता संहिताओं का पालन करना चाहिए और वित्तीय और सार्वजनिक सेवाओं में समान भागीदारी की अनुमति देनी चाहिए।

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