SC Collegium: ये पूरे सिस्टम के लिए निराशाजनक, कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र के खिलाफ SC की गहरी नाराज़गी

By अभिनय आकाश | Nov 28, 2022

सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलेजियम द्वारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए दोहराए गए प्रस्तावों पर बैठने के लिए केंद्र के प्रति नाराज़गी व्यक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार करने में केंद्र द्वारा महीनों की देरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस बात से नाखुश है कि एनजेएसी ने संवैधानिक मस्टर पास नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि इस अदालत द्वारा निर्धारित भूमि के कानून का पालन किया जाए।

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कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा टाइम्स नाउ समिट में कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करने के तुरंत बाद यह टिप्पणी आई, जहां उन्होंने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली भारत के संविधान से अलग है और देश के लोगों द्वारा समर्थित नहीं है और यह कि सरकार कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नामों पर केवल हस्ताक्षर/अनुमोदन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जस्टिस कौल ने कहा कि कानून (कॉलेजियम सिस्टम) को लेकर लोगों को आपत्ति हो सकती है। लेकिन जब तक यह खड़ा है, यह देश का कानून है।

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