भारत के नियम तो मानने ही होंगे, याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने X को अच्छे से सुना दिया

By अभिनय आकाश | Sep 24, 2025

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक्स कॉर्प की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 79(3)(बी) सरकार को सूचना अवरुद्ध करने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत नहीं करती है। अपने फैसले में न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा कि सोशल मीडिया पर सामग्री को विनियमित करने की आवश्यकता है और इसका विनियमन आवश्यक है, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में ऐसा न करने पर संविधान में प्रदत्त गरिमा के अधिकार का हनन होता है। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया का नियमन आज के समय की आवश्यकता है और कंपनियों को बिना नियंत्रण के काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 

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ट्विटर बनाम भारत संघ मामले को एक्स कॉर्प बनाम भारत संघ के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक कानूनी लड़ाई है जहाँ एलन मस्क के स्वामित्व वाली एक्स कॉर्प, भारत सरकार द्वारा आईटी अधिनियम के कथित दुरुपयोग के खिलाफ, विशेष रूप से सहयोग पोर्टल से संबंधित सामग्री को सेंसर करने और खातों को ब्लॉक करने के खिलाफ, अदालती आदेश की मांग कर रही है। एक्स ने इस पोर्टल को सेंसरशिप पोर्टल कहा है। इस मामले का मूल मुद्दा एक्स कॉर्प का तर्क है कि ये कार्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं, उनके व्यावसायिक मॉडल के लिए खतरा हैं और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर एक अनियमित सेंसरशिप प्रणाली बनाने का प्रयास हैं। 

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एक्स कॉर्प सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के उपयोग, विशेष रूप से धारा 69ए के तहत आदेशों और धारा 79(3)(बी) के कथित दुरुपयोग को चुनौती दे रही है। यह पहला टकराव नहीं है; 2022 में, एक्स कॉर्प ने पूरे खातों को ब्लॉक करने के धारा 69ए के आदेशों को चुनौती दी थी, लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सरकार के अधिकार को बरकरार रखा था। याचिका में कहा गया है कि सरकार के अनुरोधों में विपक्षी नेताओं और आलोचकों की सामग्री को हटाना शामिल है, जिसे एक्स कॉर्प एक मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका को कमजोर करने वाला मानता है। कंपनी ने दावा किया कि सरकार की कार्रवाई स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं या निगरानी के बिना सेंसरशिप प्रणाली बनाने का एक स्पष्ट प्रयास है। 


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