US कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका, टैरिफ को बताया गैरकानूनी, फैसले से भारत को भी मिलेगी 50% शुल्क से राहत?

By अभिनय आकाश | Aug 30, 2025

टैरिफ पर यूएस कोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। यूएस कोर्ट ने ट्रंप की तरफ से लगाए गए अधिकतर टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया है। हालांकि इस फैसले को ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया। यूएस कोर्ट के फैसले से ट्रंप भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ अब भी लागू रहेंगे। कोर्ट का फैसला अमेरिका को तबाह कर देगा। 

ट्रंप के पास टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं

अमेरिकी अपीलीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास 1970 के दशक के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) नामक कानून का हवाला देकर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। हालाँकि टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया गया है, लेकिन न्यायालय का यह फैसला 14 अक्टूबर तक प्रभावी नहीं होगा। इससे ट्रंप प्रशासन को इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का समय मिल जाएगा।

इसे भी पढ़ें: उल्टा ही पड़ गया ट्रंप का दांव, युद्ध रोकने की बजाए और भड़का दिया, 2 हफ्तों में रूस ने कीव पर दागे 598 ड्रोन

भारत पर ट्रंप के टैरिफ का क्या? 

इस फैसले से ट्रंप के टैरिफ की अवधि पर अनिश्चितता ज़रूर पैदा होती है। 2 अप्रैल को, जिसे ट्रंप ने मुक्ति दिवस ​​कहा था, अमेरिका ने दुनिया के हर देश पर 10% का आधारभूत टैरिफ लगाया। जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है, उन पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए गए। यह स्पष्ट नहीं है कि अदालत के इस फैसले का भारत जैसे देशों के साथ अमेरिका की चल रही व्यापार वार्ता पर क्या असर पड़ेगा। नई दिल्ली ट्रंप द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ से जूझ रही है, जिसमें रूसी ऊर्जा खरीदने पर 25% का जुर्माना भी शामिल है। 

प्रमुख खबरें

Nepal Floods में 130 से ज्यादा भारतीय लापता, फंसे लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन जारी

Allahabad High Court ने RTE Act के तहत 5 साल के स्कूलवार दाखिलों की रिपोर्ट मांगी

Nepal Flood के खतरे से Bihar और UP में High Alert, राहत दल तैनात किए गए

R Praggnanandhaa को Grand Chess Tour में मिली हार, Caruana ने बनाई 6 अंक की बढ़त