DoT ने 9 SIM card की सीमा पार करने पर नया कनेक्शन न देने का दिया निर्देश

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 20, 2026

दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों को ऐसे ग्राहकों को नया मोबाइल कनेक्शन देने से मना करने का निर्देश दिया है, जिनके नाम पहले से ही नौ मोबाइल सिम जारी हैं। विभाग ने 17 अगस्त को जारी परिपत्र में कहा है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 24 अगस्त, 2026 से ऐसे ग्राहकों की पहचान के लिए जरूरी तकनीकी एवं संगठनात्मक उपाय करने होंगे, जो निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन लेना चाहते हैं। इस तरह के ग्राहकों को नए सिम कार्ड देने से मना करना होगा।

इससे कंपनियों को नया कनेक्शन लेने वाले ग्राहक की पहचान करने और उसे निर्धारित सीमा पार करने से रोकने में मदद मिलेगी। विभाग ने दूरसंचार कंपनियों को 30 नवंबर तक डीआईपी के साथ इस प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए कहा है। परिपत्र के मुताबिक, जब तक यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं होती, तब तक निर्धारित सीमा से अधिक संख्या में सक्रिय हुआ कोई भी मोबाइल कनेक्शन ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ) की शर्तों के अनुरूप तत्काल निलंबित किया जाएगा और सीमा से अधिक कनेक्शन के मामले का समाधान होने तक निलंबित ही रखा जाएगा।

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