Unified License में संशोधन, 1 November 2026 से CLI में जुड़ेगा कॉलर का नाम

By अभिनय आकाश | Oct 15, 2026

दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारत में कॉलर की पहचान से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत, 1 नवंबर 2026 से कॉलर की पहचान में उसका नाम भी शामिल किया जा सकेगा, जो टेलीकॉम ऑपरेटरों के सब्सक्राइबर रिकॉर्ड में दर्ज है। यह बदलाव 'यूनिफाइड लाइसेंस एग्रीमेंट' में संशोधन के जरिए किया गया है, जिससे 'कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन' (CLI) की परिभाषा अपडेट हो गई है। नई परिभाषा के अनुसार, कॉलर की पहचान में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया गया टेलीफोन आइडेंटिफायर, उनके रिकॉर्ड में दर्ज सब्सक्राइबर का नाम, या लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी द्वारा तय की गई कोई अन्य पहचान शामिल हो सकती है। इससे पहले, इस परिभाषा में मुख्य रूप से टेलीफोन नंबर, IP एड्रेस या लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी द्वारा निर्धारित किसी अन्य तरीके के जरिए सब्सक्राइबर की पहचान शामिल थी।

प्रमुख खबरें

Asian Games मेडलवीरों से मिले PM Modi: बोले, जुनून जीत में बदले तो चमकता है New India

राजस्थान SI Paper Leak मामले में SOG की कार्रवाई, दो और आरोपी पकड़े गए

न्यायपालिका को कोई दबाव में नहीं डाल सकता’, CJI Surya Kant की सख्त टिप्पणी से राहुल गांधी की राजनीतिक शैली पर उठे गंभीर सवाल

Jammu Kashmir में झमाझम Rain और Snowfall से पारा लुढ़का, कई सड़कें बंद