By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 10, 2018
केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे इलेक्ट्रानिक रूप में डिजिलॉकर या एमपरिवहन प्लेटफॉर्म के जरिये पेश ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आरसी) या अन्य दस्तावेज स्वीकार करें। इसके अलावा राज्यों से कहा गया है कि जब्त दस्तावेज ई-चालान प्रणाली के जरिये इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखाए जाने चाहिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को इस बारे में राज्यों को परामर्श जारी किया। मंत्रालय ने बयान में बताया कि राज्यों से ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिजिलॉकर या एमपरिवहन मंच के जरिये पेश किए जाने पर उन्हें स्वीकार किया जाए। यह मोटर वाहन कानून, 1988 के तहत वैध होगा। इन्हें परिवहन विभाग की ओर से जारी प्रमाणपत्रों के समान माना जाएगा।