Maharashtra में बिना HSRP Number Plate के गाड़ी चलाई तो लगेगा ₹1000 का जुर्माना, जानें 1 जुलाई से लागू इस नए नियम के बारे में

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 15, 2026

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बृहस्पतिवार को कहा कि वाहनों की सुरक्षा को और मजबूत करने तथा उनकी पहचान को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए, एक अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए एक जुलाई से महाराष्ट्र में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले पुरानी नंबर प्लेट को बदलने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक की समयसीमा तय की थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सभी वाहन मालिकों को इस बढ़ी हुई समयसीमा का लाभ उठाते हुए समय पर यह प्लेट लगवा लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि बिना उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट वाले वाहनों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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