By अभिनय आकाश | Sep 15, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) की चल रही चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इसमें लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के ज़रूरी निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। सोमवार को इस मामले को जल्द सुनवाई के लिए लिस्ट करने की बात कही गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने इसे आज ही सुनने का अनुरोध किया, लेकिन चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा कि मामले की सुनवाई कल होगी। याचिकाकर्ता विजेता ने मुख्य रूप से DUSU के प्रेसिडेंट, वाइस-प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने वाले 11 सितंबर के नोटिस और 13 अगस्त के चुनाव नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है।
याचिकाकर्ता ने 13 अगस्त के चुनाव नोटिफिकेशन और 11 सितंबर के नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है। उनका तर्क है कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है और अगर प्रचार, वोटिंग, वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा जारी रहती है, तो ऐसी स्थिति बन सकती है जिसे बदला नहीं जा सकेगा और मुख्य याचिका बेअसर हो जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाल ही में DUSU चुनाव 2026 का पूरा शेड्यूल जारी किया है। चुनाव 18 सितंबर को होने हैं, जबकि वोटों की गिनती 19 सितंबर को होगी। इस स्थिति को देखते हुए, अंतरिम रोक की मांग वाली याचिका अहम हो गई है क्योंकि वोटिंग में सिर्फ़ दो दिन बचे हैं।