By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 13, 2022
नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसनेजेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक की कई संपत्तियां धन शोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की हैं। संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने मोहम्मद नवाब मोहम्मद इस्लाम मलिक उर्फ नवाब मलिक, उनके परिवार के सदस्यों, सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क करने का एक अस्थायी आदेश जारी किया है।