निर्वाचन आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैलियों पर प्रतिबंध 11 फरवरी तक बढ़ाया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 02, 2022

नयी दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को पांच चुनावी राज्यों में रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैलियों और जुलूसों पर लगा प्रतिबंध 11 फरवरी तक बढ़ा दिया, लेकिन सभी चरणों के लिए घर-घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या तथा जनसभाओं से संबंधित नियम में ढील प्रादन कर दी। दी गई छूट के तहत घर-घर जाकर प्रचार करने वाले लोगों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है और जनसभाओं में अब अधिकतम 1,000 लोग शामिल हो सकते हैं। आयोग ने इनडोर बैठकों में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या भी वर्तमान 300 से बढ़ाकर 500 कर दी।

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इसने कहा कि एक वर्चुअल समीक्षा बैठक के दौरान सभी राज्यों के मुख्य सचिवों ने आयोग को कोविड-19 की की स्थिति के बारे में सूचित किया, जिसके मामलों में अब कमी आ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि संक्रमण दर कम हो रही है और अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा, हालांकि, राज्य के अधिकारियों ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल सावधानियों को जारी रखने की जरूरत है, ताकि राजनीतिक गतिविधियों के कारण संक्रमण के मामलों में कोई वृद्धि न हो।

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केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से भी संबंधित स्थिति की जानकारी ली गई। आयोग ने कहा कि चुनावी राज्यों-गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में कोविड​​​​-19 की वर्तमान स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद निर्णय लिया गया कि 11 फरवरी, 2022 तक किसी भी रोड शो, पदयात्रा, और साइकिल/बाइक/वाहन रैलियों तथा जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। बयान में कहा गया कि आयोग ने चुनाव के सभी चरणों के लिए एक फरवरी, 2022 से निर्दिष्ट खुले स्थानों पर राजनीतिक दलों या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जनसभाओं में मौजूदा संख्या 500 की जगह अधिकतम 1,000 या मैदान की क्षमता का 50 प्रतिशत, या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार, इनमें से जो भी कम हो, लोगों के शामिल होने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है।

आयोग ने घर-घर जाकर प्रचार अभियान के लिए भी सुरक्षाकर्मियों के अतिरिक्त 10 लोगों की जगह अब 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है। बयान में कहा गया, आयोग ने अब राजनीतिक दलों के लिए इनडोर बैठकों में अधिकतम 500 व्यक्तियों (मौजूदा 300 व्यक्तियों के बजाय) या हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत या एसडीएमए द्वारा तय सीमा के अनुरूप लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है। आयोग ने कहा कि शेष प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेंगे।

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