निर्वाचन आयोग ने दिया कलेक्टर इंदौर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश

By दिनेश शुक्ल | Oct 01, 2020

इंदौर। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला ने 26 सितम्बर को सांवेर विधानसभा मे हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर द्वारा आदेश पारितकर 600 बसों को अधिग्रहण किया था तथा उक्त बसो का किराया तथा पेट्रोल डीजल की खरीदी का पैसा सरकारी खजाने से भुगतान करने के आदेश भी दिये गए थे। जिसके विरुद्ध विधि के छात्र एवं युवा कांग्रेस के प्रवक्ता जयेश गुरनानी ने चुनाव आयोग को ई-मेल से शिकायत प्रेषित कर कारवाई की मांग की थी।

इसे भी पढ़ें: स्थानांतरण को लेकर कांग्रेस ने की निर्वाचन आयोग से शिवराज सरकार की शिकायत

शिकायत में उक्त आदेश पारित करने वाले जवाबदार अधिकारीयों पर सख्त से सख्त दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा विभागीय जांच बैठने के साथ साथ 600 बसों को अधिग्रहण करने तथा डीजल-पेट्रोल में लगे पैसे का भुगतान जवाबदार अधिकारीयों के वेतन से कटोत्रा करने अथवा उनकी जेब से वसूलने की मांग की गई थी। निर्वाचन आयोग ने ई-मेल से प्राप्त उक्त शिकायत आई-डी क्रमांक 5DF4A5B7FD36 से स्वीकार का पंजीबद्ध करने के बाद परीक्षण उपरांत उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला ने पत्र क्रमांक 5696 दिनांक 30-09-2020 से 26 सितम्बर को सांवेर विधानसभा मे हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2020 तथा 24.09.2020 पर कारवाई करने हेतु अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को जारी किया है।

प्रमुख खबरें

Horoscope 10 October 2026 Aaj Ka Rashifal: सभी 12 राशियों का कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें आज का राशिफल

Delhi Metro बंद करने पर Supreme Court में अवमानना याचिका, गृह सचिव पक्षकार

अब चीन पर टूट पड़े बलूच लड़ाके, फूंक डाला कार्गो काफिला, मची तबाही!

याद करो जब...भारत का नाम लेकर हूतियों ने पाकिस्तान को दी सीधी धमकी