प्रवर्तन निदेशालय ने जेकेसीए धनशोधन मामले में 7.25 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 03, 2022

नयी दिल्ली,  प्रवर्तन निदेशालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) के पूर्व पदाधिकारियों से संबंधित धनशोधन के मामले में अहसान अहमद मिर्जा की 7.25 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। इस मामले में यह तीसरा कुर्की आदेश है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति को दिसंबर 2020 में अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था और इसे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जेकेसीए के अध्यक्ष थे और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही जांच 2004 एवं 2009 के बीच कथित वित्तीय हेराफेरी के बारे में है। ईडी ने एक बयान में कहा कि इस मामले में 14.32 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है जिसमें मिर्जा और मीर मंजूर गजनफर की 2.46 करोड़ रुपये की चल एवं अचल संपत्ति तथा अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति हैं। अब्दुल्ला द्वारा आदेश को चुनौती दिए जाने के बावजूद निर्णय प्राधिकारी ने पहले के दो आदेशों के तहत अस्थायी कुर्की की पुष्टि की।

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