By अभिनय आकाश | Mar 21, 2025
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद की आतंकवाद वित्तपोषण मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। अपनी रिपोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह के हवाले से कहा कि जमानत याचिका खारिज की जाती है। 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से राशिद 2019 से तिहाड़ जेल में है। इस सप्ताह हुई सुनवाई के दौरान राशिद ने ट्रायल कोर्ट के 10 मार्च के आदेश को चुनौती दी, जिसमें उन्हें 4 अप्रैल तक लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए हिरासत पैरोल या अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
एजेंसी ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। मलिक के दोषी करार दिए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 2022 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।