By अभिनय आकाश | Mar 26, 2025
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी, जिन्हें आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने निर्देश दिया कि राशिद "हिरासत में" संसद में भाग लेंगे और उन्हें सेलफोन या लैंडलाइन का उपयोग करने या मीडिया से बातचीत करने का अधिकार नहीं होगा।
ईडी ने एनआईए की एफआईआर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया, जिसमें उन पर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने और कश्मीर घाटी में परेशानी पैदा करने का आरोप लगाया गया था। राशिद 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे और 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। राशिद 2019 से जेल में हैं, जब एनआईए ने कथित आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत उन पर आरोप लगाए थे।