By प्रभासाक्षी ब्यूरो | Jun 06, 2023
लखनऊ। हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने की बड़ी योजना पर काम कर रही योगी सरकार ने 'परिवार आईडी- एक परिवार एक पहचान' बनवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://familyid.up.gov.in जारी कर दिया है। ऐसे सभी परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं हैं, यानी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वह परिवार आईडी बनवा सकेंगे, जबकि राशन कार्ड धारक परिवारों की राशन कार्ड आईडी ही उनकी परिवार आईडी मानी जाएगी।
3.61 करोड़ परिवारों को नहीं बनवानी होगी परिवार आईडी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवासरत लगभग 3.61 करोड़ परिवार के 15.06 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं। फैमिली आईडी के लिए लागू व्यवस्था के अनुसार इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित न होने वाले परिवार जो राशनकार्ड के पात्र नहीं हैं, उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल https://familyid.up.gov.in/portal/index.html के माध्यम से फैमिली आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। यह पोर्टल उन परिवारों को 12 अंकों की विशिष्ट परिवार आईडी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है जो राशन कार्ड धारक नहीं हैं, यहां वे स्वयं को और अपने परिवार के सदस्यों को पोर्टल पर जोड़कर आवेदन कर सकते हैं। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु फैमिली आईडी से सहूलियत होगी। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं, वे भी स्वेच्छा से फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। अब तक पोर्टल पर 78 हजार आवेदन मिल चुके हैं, जिसमें से 37 हजार के आवेदनों को स्वीकृति भी मिल चुकी है। परिवार आईडी के लिए बनाई गई कार्ययोजना के अनुसार विभिन्न विभागों के डेटाबेस को जोड़ा जाएगा। ऐसे में विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय वांछित अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। परिवार आईडी पोर्टल पर आधार आधारित ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है।
ऐसे बनेगी परिवार आईडी
- परिवार का कोई वयस्क सदस्य जो फैमिली आईडी हेतु स्वयं एवं परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से परिवार आईडी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
- यदि कोई आवेदक फैमिली आईडी निर्मित करने के लिये स्वयं आवेदन करता है, तो किसी भी प्रकार का यूजर चार्ज देय नहीं होगा। जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन करने पर ₹30 का शुल्क देना होगा।
- परिवार आईडी बनवाने के लिए आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की तरह होगी, जिसके अन्तर्गत उल्लिखित परिवार एवं परिवार के सदस्यों का सत्यापन शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी द्वारा संबंधित लेखपाल के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को परिवार आईडी बनवाने की जरूरत नहीं होगी। उनकी राशन कार्ड आईडी ही परिवार आईडी होगी।