Excise policy case: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 26 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

By अंकित सिंह | Apr 18, 2024

दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी। सिसौदिया को उनकी पहले बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया था। सोमवार को कोर्ट ने कहा कि वह आप नेता की जमानत अर्जी पर 20 अप्रैल को सुनवाई जारी रखेगी। 

इसे भी पढ़ें: AAP Ka RamRajya | आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 'आप का रामराज्य' वेबसाइट लॉन्च की, यहां इसके बारे में जानें सब कुछ

उन्होंने तर्क दिया था कि अपराध की कथित आय से सरकारी खजाने या निजी उपभोक्ताओं को कोई नुकसान होने की बात साबित नहीं हुई है। माथुर ने मुकदमे में देरी पर भी जोर दिया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सिसौदिया को अदालत जाने की इजाजत देने वाला आदेश छह महीने पुराना है और जांच अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी। मामले में एक अन्य आरोपी बेनॉय बाबू को दी गई जमानत का हवाला देते हुए, माथुर ने सिसौदिया की जमानत के लिए दलील देते हुए कहा था कि वह अब प्रभावशाली पद पर नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि सिसौदिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए ट्रिपल टेस्ट को पूरा किया और त्वरित सुनवाई का आग्रह किया।

प्रमुख खबरें

Bhuvneshwar Kumar ने 2027 World Cup वापसी पर भरी हुंकार, बोले- पूरी तरह तैयार

Ranchi में JPSC-JSSC छात्रों का विधानसभा मार्च, Water Cannon के सामने किया Dance, तोड़े बैरिकेड!

Myth vs Facts: क्या चर्चों पर बढ़ेगा नियंत्रण? भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने दावों को किया खारिज, समझाया पूरा गणित

KC Venugopal की Shashi Tharoor को चेतावनी, ऐसे बयानों से BJP को होता है फायदा