By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 20, 2021
बिना किसी चिकित्सकीय योग्यता के चिकित्सक के रूप में काम करने के आरोप में दो पुरुषों और एक महिला को गिरफ्तार किया गया। इनमें से दो आरोपियों ने केवल 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है।
उन्होंने बताया, ‘‘महस्के और सरोज ने केवल 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, लेकिन एक चिकित्सक के यहां कंपाउंडर के रूप में काम किया था। पासी का कहना है कि वह मेडिकल द्वितीय वर्ष की छात्रा है, लेकिन उसके दावों की पुष्टि की जा रही है।’’ अधिकारी ने कहा कि तीनों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल एक्ट के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।