बेटी की हत्या के मामले में दोषी पिता, सौतेली मां को आजीवन कारावास की सजा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 31, 2025

झांसी जनपद के ग्रामीण इलाके में करीब चार साल पहले अपनी बेटी की हत्या के मामले में दोषी करार दिये गए उसके पिता और सौतेली मां को यहां की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेन्द्र रावत ने बताया कि 26 अगस्त 2021 को गुरसराय थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ले में रहने वाले अमित शुक्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी खुशी घर के बाहर खेल रही थी, तभी अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी।

इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने मामले की छानबीन में कुछ और पाया। जांच में पाया गया कि अमित शुक्ला की पहली पत्नी की मौत हो गई थी जिससे उनकी खुशी नाम की एक बेटी है। बाद में, अमित ने आकांक्षा शुक्ला से दूसरी शादी कर ली थी।

आकांक्षा सौतली संतान को पसंद नहीं करती थी और इसी कारण दंपति ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस द्वारा जांच के बाद पति-पत्नी को आरोपी बनाया गया था। मामले में आरोप साबित हो जाने पर, शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा अमित शुक्ला पुत्र राधेश्याम शुक्ला सहित आकांक्षा शुक्ला पत्नी अमित शुक्ला निवासी कटरा बाजार गुरसराय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनपर 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया।

प्रमुख खबरें

US H-1B वीज़ा में बड़ा फेरबदल: अब लॉटरी नहीं, स्किल और सैलरी तय करेगी किस्मत

बांग्लादेश में हिंसा भड़की, भारत-बांग्लादेश के बीच बढ़ा अविश्वास, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल

Carabao Cup: पेनल्टी में केपा का जादू, आर्सेनल फाइनल की दौड़ में, चेल्सी के खिलाफ अगला मैच

Bharat Coking Coal का IPO जल्द, कोल इंडिया 10% हिस्सेदारी बेचेगी, 1300 करोड़ की होगी डील