वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट टैक्स में दी भारी छूट

By अभिनय आकाश | Sep 20, 2019

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक से पहले घरेलू कंपनियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। सीतारमण ने एक अध्यादेश लाकर घरेलू कंपनियों, नयी स्थानीय विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर कम करने का प्रस्ताव दिया। यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले तो उसके पास 22 प्रतिशत की दर से टैक्‍स अदा कर सकते हैं। जो कंपनियां 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प चुन रही हैं, उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। अधिशेषों और उपकर समेत प्रभावी दर 25.17 प्रतिशत होगी।

एक अक्टूबर के बाद बनी नयी घरेलू विनिर्माण कंपनियां बिना किसी प्रोत्साहन के 15 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान कर सकती हैं नयी विनिर्माण कंपनियों के लिये सभी अधिशेषों और उपकर समेत प्रभावी दर 17.01 प्रतिशत होगी भी छूट का लाभ उठा रही कंपनियां इनकी अवधि समाप्त होने के बाद कम दर पर कर भरने का विकल्प चुन सकती हैं। इसके अलावा लेन-देन कर की देनदारी वाली कंपनियों के शेयरों की बिक्री से हुए पूंजीगत लाभ पर बजट में प्रस्तावित अतिरिक्त अधिशेष नहीं होगा लागू। वित्त मंत्री की घोषणा के साथ बीएसई सेंसेक्स में भारी तेजी। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद सेंसेक्स में 629.40  अंक की उछाल देखी गई । सेंसेक्स 36,722.87 अंक पर पहुंचा।

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