प्राथमिकियां नए आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज की जा रही हैं : Delhi Police Commissioner

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 01, 2024

नयी दिल्ली। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत प्राथमिकियां दर्ज करना शुरू कर दिया है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 आज से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं। इन तीनों कानून ने ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमश: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। 

इसे भी पढ़ें: Delhi Police ने नए आपराधिक कानून के तहत पहली FIR दर्ज की

अरोड़ा ने ‘किंग्सवे कैंप’ में दिल्ली पुलिस के ‘कमिश्नरेट दिवस’ समारोह के दौरान संवाददाताओं से कहा कि पुलिस बल का सौभाग्य है कि आज के दिन नए कानून लागू हुए। अरोड़ा ने कहा, ‘‘हमारा सौभाग्य है क्योंकि आज हमारा ‘कमिश्नरेट दिवस’ है और इसी दिन ये कानून लागू हो रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हर साल कमिश्नरेट दिवस पर हम ईमानदारी और समर्पण से लोगों की सेवा करने की शपथ लेते हैं।’’ अरोड़ा ने बताया कि नए कानूनों के तहत पहली प्राथमिकी रविवार देर रात दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने कमला मार्केट इलाके में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ बीएनएस के प्रावधानों के तहत पहली प्राथमिकी दर्ज की।

प्रमुख खबरें

Shilpa Shetty ने समोसे को बताया त्रिमुखी फल, फायदे गिनाकर पूछा- एक और खालू? Funny Video वायरल

NIA की गिरफ्तारी पर Russia का Ukraine पर बड़ा हमला, Maria Zakharova ने बताया नव-नाजी शासन

West Asia में युद्ध के बढ़ते खतरे पर PM Modi की बड़ी बैठक, Energy Security के लिए बना मास्टरप्लान

2 महीने से रुके हैं Periods? ये 5 जादुई Kitchen Hacks पटरी पर लाएंगे Menstrual Cycle