दो बंदरों ने बदले की आग में मार दिए 200 पिल्ले, वन विभाग ने कब्जे में किया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 20, 2021

औरंगाबाद। महाराष्ट्र के बीड जिले में वन विभाग ने दो बंदरों को पकड़ा। गत कुछ महीनों के दौरान ये बंदर कुछ पिल्लों को कथित तौर पर अपने साथ ले गए और उन्हें पेड़ों या छतों पर रख देते थे। इसमें कुछ पिल्लों की वहां बिना भोजन या वहां से नीचे गिरने से मौत हो गई। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि इन बंदरों को शनिवार को पकड़ा गया और उन्हें उनके प्राकृतिक प्रवास में स्थानांतरित किया गया। लावूल गांव के एक निवासी ने दावा किया कि ये दो बंदर कम से कम 200 पिल्लों को कथित तौर पर उठा ले गए जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि, रेंज वन अधिकारी अमोल मुंडे ने कहा कि इस गांव से केवल 3 से 4ऐसी घटनाएं ही सामने आयी हैं जिसमें पिल्लों की इन दो बंदर द्वारा ले जाये जाने के बाद मौत हो गई। ग्रामीण राधाकिशन सोनवणे ने कहा कि दो बंदर पिल्लों को अपने साथ ले जाते थे।

इसे भी पढ़ें: जापान के एक अरबपति ने 12 दिन अंतरिक्ष में बिताया, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पर्यटक बने

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी घटनाएं पिछले तीन महीनों से हो रही थीं। ये दो बंदर पिल्लों को अपने साथ ले जाते थे और घरों की छत या ऊंचाई वाले किसी अन्य स्थान पर रख देते थे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इतनी ऊंचाई पर इन पिल्लों को भोजन या पानी नहीं मिलता था। इसलिए वे कई बार मर जाते थे। ये पिल्ले कभी-कभी ऊंचाई से गिरकर भी मर जाते थे। हमारे गांव में 200 से अधिक पिल्लों की मौत हुई है।’’ मुंडे ने कहा कि बंदर पिल्लों को ले जाते थे, जो उनकी आदत थी। उन्होंने कहा, ‘‘वे पिल्लों को छतों या ऊंचे पेड़ों पर रखते थे। पिल्ले ऐसी जगहों पर जीवित नहीं रह सकते क्योंकि उन्हें वहां भोजन या पानी नहीं मिलता। यदि कोई पिल्ला इन दो बंदरों से भागता था तो वह ऊंचाई से गिरकर मर जाता था। लावूल गांव में बंदरों द्वारा ले जाये जाने के बाद पिल्लों की मौत की 3 से 4घटनाएं सामने आयी हैं।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या ये बंदर किसी जवाबी हमले में पिल्लों को निशाना बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में लावूल गांव में बंदर के किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इन दो बंदरों से बचकर भागने के दौरान कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं।

प्रमुख खबरें

Bihar में यातायात पुलिस के प्रशिक्षण के लिए बनेगी अकादमी : Samrat Choudhary

High Court ने हल्द्वानी में अवैध ‘स्ट्रीट स्टॉल’, पार्किंग पर ठोस कार्ययोजना पेश करने को कहा

मुस्लिम वक्फ संस्थानों को अदालती शुल्क के भुगतान से कोई छूट नहीं है : Gujarat High Court

अदालत ने शिवसेना विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को गंभीर बताया, प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश