Supreme Court का SIR पर फैसला अलोकतांत्रिक, पूर्व न्यायाधीश V Gopala Gowda ने रद्द करने की मांग उठाई

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 09, 2026

नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी. गोपाल गौड़ा ने बृहस्पतिवार को कहा कि निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने वाले शीर्ष अदालत के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि यह ‘‘गैर-कानूनी, गैर-संवैधानिक और अलोकतांत्रिक’’ है। पूर्व न्यायाधीश ने यह भी कहा कि शीर्ष अदालत को निर्वाचन आयोग से सभी दस्तावेज मंगाने चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि एसआईआर का निर्णय दोनों निर्वाचन आयुक्तों की सहमति और मंजूरी से लिया गया था या नहीं। उनकी यह टिप्पणी उसी दिन आई, जब 42 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के एक समूह ने एसआईआर का बचाव करते हुए इसे ‘कानूनी प्रक्रिया’ बताया था।

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